कुंभ ध्वजारोहण से पहले नाशिक पुलिस की सुरक्षा मुहिम: होटल, लॉज और पुरानी गाड़ियों के बाज़ार के मालिकों पर केस
प्रहार के अनुसार नाशिक शहर पुलिस ने किरायेदारों की जानकारी न देने वाले मकान मालिकों, विदेशी और अन्य मेहमानों का समय पर पंजीकरण न करने वाले पाँच होटल-लॉज मालिकों और पाँच पुरानी गाड़ियों के बाज़ार के मालिकों पर केस दर्ज किए हैं। आयुक्त संदीप कर्णिक के आदेश पर चल रही यह मुहिम कुंभ की तैयारी और 31 अक्टूबर को राष्ट्रपति के अपेक्षित दौरे से जुड़ी है। मेहमान ठहराने वाले अपने रिकॉर्ड अद्यतन रखें।
लेखक: The Nashik Kumbh Desk
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पहली घोषणा:

सिंहस्थ कुंभ मेले और 31 अक्टूबर के ध्वजारोहण के लिए राष्ट्रपति के अपेक्षित दौरे को देखते हुए नाशिक शहर पुलिस ने शहर भर में जाँच तेज़ कर दी है। प्रहार ने यह खबर 17 अक्टूबर 2026 को दी। यह मीडिया रिपोर्ट है; हमने पुलिस की कोई प्रेस विज्ञप्ति नहीं देखी है। राष्ट्रपति भवन ने राष्ट्रपति का कार्यक्रम प्रकाशित नहीं किया है।
किन पर केस दर्ज हुए
- मकान मालिक: पहले चरण में म्हसरूळ और सातपुर पुलिस थाना क्षेत्रों में उन मकान मालिकों पर केस दर्ज हुए जिन्होंने किरायेदारों की जानकारी स्थानीय थाने में नहीं दी थी, जो अनिवार्य है। प्रहार ने संख्या नहीं बताई है।
- होटल और लॉज: पुलिस ने मुंबई नाका और द्वारका इलाके के होटल-लॉज की जाँच की। C-Form और लॉगबुक नियमों पर नोटिस के बावजूद विदेशी नागरिकों और अन्य मेहमानों की जानकारी समय पर दर्ज न करने पर पाँच मालिकों पर केस दर्ज हुआ।
- पुरानी गाड़ियों के बाज़ार: पुरानी गाड़ियों की खरीद-बिक्री में ग्राहक की पहचान, दस्तावेज़ और पंजीकरण की जाँच को लेकर मुंबई नाका पुलिस ने पाँच वाहन बाज़ार मालिकों पर केस दर्ज किया।
मुहिम कौन चला रहा है
प्रहार के अनुसार यह मुहिम पुलिस आयुक्त संदीप कर्णिक के आदेश पर चल रही है और पिछले एक हफ्ते से क्राइम ब्रांच, स्पेशल ब्रांच और स्थानीय थानों की टीमें सक्रिय हैं। पुलिस का कहना है कि आने वाले दिनों में और प्रतिष्ठानों, दुकानों और संदिग्ध जगहों की भी जाँच होगी।
कुंभ में मेहमान ठहराने वाले ध्यान दें
कुंभ के दौरान नाशिक के कई परिवार कमरे किराये पर देने या होमस्टे चलाने की सोच रहे हैं। पुलिस ने मकान मालिकों, होटल-लॉज संचालकों और वाहन व्यापारियों से अपने रिकॉर्ड और दस्तावेज़ अद्यतन रखने और नियमों का पालन करने की अपील की है। व्यवहार में:
- किरायेदारों की जानकारी स्थानीय पुलिस थाने में दें।
- हर मेहमान का पंजीकरण करें, और विदेशी मेहमानों के लिए नियमों के अनुसार C-Form भरें।
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